On successful credit card / debit card / net banking payment, acknowledgment will be displayed. Applicant shall save and print the acknowledgment and send it to Protean as mentioned in point 'u - Mode of Submission of Documents' below.
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SMS NSDLPAN 15 digit Acknowledgement No. & send to 57575 to obtain application status
Write to: INCOME TAX PAN SERVICES UNIT (Managed by Protean eGov Technologies Limited), 4th Floor, Sapphire Chambers, Baner Road, Baner, Pune - 411045.
क. केवल भारतीय नागरिकों को पैन के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। भारत के बाहर स्थित भारतीय नागरिक भी इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
ख. आवेदक शुरू में आवेदक की श्रेणी व शीर्षक के साथ फार्म ४९ ए का चयन करके पंजीकरण करेंगे और आवश्यक विवरण दर्ज करेंगे एवं अंत में फॉर्म जमा करेंगे। फॉर्म भरने से पहले एक टोकन नंबर प्राप्त होगा और आवेदक को दिखाया जाएगा। यह टोकन नंबर संदर्भ प्रायोजन के लिए ई-मेल आईडी (आवेदन फॉर्म में प्रदान की गयी) पर भी भेजा जाएगा। आवेदन पत्र में दर्ज विवरणों को सेव करने की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि इसकी मदद से आवेदक सामयिक टोकन नंबर का उपयोग कर फॉर्म को जमा करने से पहले अपने डाटा को देख और संपादित कर सकें।
ग. ऑनलाइन पैन आवेदन भरते समय आवेदक चार विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है।
घ. यदि जमा किया गया डाटा किसी भी प्रारूप स्तर पर सत्यापन में विफल रहता है, तो स्क्रीन पर त्रुटि(यों) को इंगित करने हुए प्रतिक्रया दर्शायी जाएगी। आवेदक को त्रुटि(यों) को ठीक कर, फॉर्म को दुबारा जमा करना होगा।
ड. यदि कोई प्रारूप स्तरीय त्रुटि(यां) नहीं है, तो आवेदक द्वारा भरे गए डाटा के साथ एक पुष्टि स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी।
ज. यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है:
पैन आवेदन फॉर्म जमा करते समय, आवेदक को यह बताना होगा कि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है या नहीं,यदि आवेदक भौतिक पैन कार्ड के विकल्प को चुनता है, तो भौतिक पैन कार्ड को प्रिंट कर पत्र-व्यवहार के पते पर भेज दिया जाएगा। पीडीएफ प्रारूप में ई-पैन कार्ड आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा, बशर्ते आपने ई-मेल आईडी प्रदान की हो। शुल्क इस प्रकार लागू है:
ऑनलाइन आवेदन के लिए चरण
क. केवल भारतीय नागरिकों को पैन के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। भारत के बाहर स्थित भारतीय नागरिक भी इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। :
ख.आवेदक शुरू में आवेदक की श्रेणी व शीर्षक के साथ फार्म ४९ ए का चयन करके पंजीकरण करेंगे और आवश्यक विवरण दर्ज करेंगे एवं अंत में फॉर्म जमा करेंगे। फॉर्म भरने से पहले एक टोकन नंबर प्राप्त होगा और आवेदक को दिखाया जाएगा। यह टोकन नंबर संदर्भ प्रायोजन के लिए ई-मेल आईडी (आवेदन फॉर्म में प्रदान की गयी) पर भी भेजा जाएगा। आवेदन पत्र में दर्ज विवरणों को सेव करने की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि इसकी मदद से आवेदक सामयिक टोकन नंबर का उपयोग कर फॉर्म को जमा करने से पहले अपने डाटा को देख और संपादित कर सकें।
ग.ऑनलाइन पैन आवेदन भरते समय आवेदक चार विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है।.
घ.यदि जमा किया गया डाटा किसी भी प्रारूप स्तर पर सत्यापन में विफल रहता है, तो स्क्रीन पर त्रुटि(यों) को इंगित करने हुए प्रतिक्रया दर्शायी जाएगी। आवेदक को त्रुटि(यों) को ठीक कर, फॉर्म को दुबारा जमा करना होगा।
ङ.यदि कोई प्रारूप स्तरीय त्रुटि(यां) नहीं है, तो आवेदक द्वारा भरे गए डाटा के साथ एक पुष्टि स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी।
च.आवेदक उसे संपादित या उसकी पुष्टि कर सकता है। छ. आवेदक से अनुरोध है कि वे इस प्राप्ति सूचना को सेव कर उसका प्रिंट लें.
ज.प्राप्ति सूचना में दिये गये स्थान पर व्यक्तिगत आवेदकों को हाल का रंगीन फोटोग्राफ (आकार 3.5 सेमी X 2.5 सेमी) oμdNdकाना होगा. प्राप्ति सूचना पर फोटोग्राफ को स्टेपल या क्लिप न लगाई जाये. (पैन कार्ड की सफाई प्राप्ति सूचना पर लगाई गई फोटो की गुणवत्ता और स्पष्टता पर निर्भर करेगी).
झ.हस्ताक्षर/ बायें अंगूठे का निशान प्राप्ति सूचना में दिये गये बॉक्स की भीतर ही रहना चाहिए. ‘व्यक्तियों’ के अलावा अन्य आवेदकों के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्राप्ति सकी सूचना पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी मुहर लगायेगा. हस्ताक्षर फोटोग्राफ पर नहीं होने चाहिए. यदि फोटोग्राफ पर ऐसा कोई निशान है जिससे आवेदक के चेहरे की स्पष्टता छुपती है तो ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा.
j.अंगूठे के निशान को मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए और उसकी आधिकारिक मुहर होनी चाहिए.
झ. यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है: यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदक को पैन आवेदन जमा करते समय सूचित करना होगा। ऐसे मामलों में, ई-मेल आईडी प्रदान करना अनिवार्य है और ई-मेल आईडी पर पैन आवेदक को ई-पैन कार्ड भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में भौतिक पैन कार्ड नहीं भेजा जाएगा। शुल्क इस प्रकार लागू है:
ट. ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि दिया जाने वाला पता अथार्त कार्यालय का पता या आवासीय पता, विदेशी पता है, तो भुगतान मुंबई (प्रोटियन-पैन के पक्ष में) में देय क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान में यह सुविधा चुनिंदा देशों के लिए उपलब्ध है। अन्य देशों के आवेदक नीचे दिए गए बिंदु (5) में दिए गए संपर्क विवरण पर प्रोटियन ई-गवर्नेंस से संपर्क कर सकते हैं।
ठ. हालांकि, यदि ऑनलाइन आवेदन ई-केवाईसी और ई-साइन पेपरलेस आवेदन / ई-साइन स्कैन आधारित / डीएससी स्कैन आधारित विकल्प (यानी, भौतिक मोड के अलावा) के माध्यम से किया जाता है, तो भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
ड. आवेदक का नाम और पावती संख्या डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अंकित होनी चाहिए।
ढ. क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग भुगतान - क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग भुगतान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति इस प्रकार हैं:
आवेदक की श्रेणी | डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के द्वारा/के लिए किया जा सकता हैै |
---|---|
वैयक्तिक | स्वयं, परिवार का सदस्य |
एचयूएफ | एचयूएफ का कर्ता |
कंपनी | कंपनी का कोई निदेशक |
वैयक्तिक | स्वयं, परिवार का सदस्य |
फर्म/सीमित देयता साझेदारी | फर्म का कोई भी भादीदार |
व्यक्ति(यों) का संघ/व्यक्तियों का निकाय/संस्था के व्यक्ति(यों) का संघ/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति/स्थानीय प्राधिकरण | आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १४० के तहत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता |
सफल क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग भुगतान पर, पावती प्रदर्शित की जाएगी। आवेदक पावती को सेव कर सकता है एवं प्रिंट निकाल सकता है और नीचे दिए गए पॉइंट ‘ब- दस्तावेजों को जमा करने का मोड़’ में उल्लिखित के अनुसार प्रोटियन को भेजें।
ण। पावती रसीद प्राप्त करने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें (१६ जुलाई, २०१६ से आवेदन किया गया) या यहाँ क्लिक करें (आवेदन १५ जुलाई, २०१६ को या उससे पहले किया गया) और तदनुसार विवरण भरें।
त. पुष्टि होने पर, और क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग भुगतान (सफल भुगतान पर) के मामले में, डाउनलोड करने योग्य पावती रसीद के साथ एक पावती वाली स्क्रीन दर्शायी जाएगी। एक ई-मेल जिसमें इस पावती रसीद (पीडीएफ में) के साथ-साथ भुगतान रसीद (पीडीएफ में) संलग्नक के रूप में आवेदन में उल्लिखित आवेदक की ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।
ध. ''नए पैन के आवंटन के लिए आवेदन'' करने वाले ' वैयक्तिक' आवेदकों को पावती में प्रदान की गई जगह में दो हालिया रंगीन फोटोग्राफ (३.५सेमी x २.५ सेमी) चिपकानी चाहिए। फोटोग्राफ को स्टेपल कर या क्लिप की सहायता से नहीं लगाना चाहिए। (पैन कार्ड पर फोटो की स्पष्टता फॉर्म पर चिपकाए गए फोटोग्राफ की गुणवत्ता और स्पष्टता पर निर्भर करेगी।)
न. पावती के बाईं ओर हस्ताक्षर / बाएं हाथ के अंगूठे का छाप इस तरह से दिया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर / छाप का हिस्सा फोटो के साथ-साथ पावती रसीद पर भी हो।
प. हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे की छाप पावती पर दाई ओर चिपकाए हुए फोटोग्राफ पर नहीं होना चाहिए। यदि इस तस्वीर पर कोई निशान है जैसे कि यह आवेदक के चेहरे की स्पष्ट दृश्यता में बाधा डालता है, तो आवेदन संसाधित नहीं किया जा सकता है।
में. हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान केवल पावती में दिए गए भीतर होना चाहिए। गैर- वैयक्तिक पैन आवेदकों के मामले में, पावती रसीद अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी(एचयूएफ के मामले में कर्ता, कंपनी के मामले में निदेशक, साझेदारी फर्म के मामले में भागीदार / संस्था के मामले में ट्रस्टी, एलएलपी और शेष श्रेणियों में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)। गैर-व्यक्तियों से पैन आवेदनों के मामले में, पैन आवेदन पत्र ४९ ए पर सील और / या स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है।
फ. यदि अंगूठे की छाप लगाई जाती है, तो उसे आधिकारिक मुहर और स्टाम्प के तहत एक मजिस्ट्रेट या एक नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
ब. यदि ऑनलाइन पैन आवेदन जमा करने का भौतिक तरीका चुना गया है, तो डिमांड ड्राफ्ट के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित, फोटो को चिपका दिया गया है (‘व्य्वक्तिगत’ के मामले में), यदि कोए हो और पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण तथा जन्मतिथि का प्रमाण (वैयक्तिक और एचयूएफ के कर्ता के लिए लागू) को इंकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट, प्रोटियन ईगव टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आयकर पैन सेवा इकाई(प्रोटियन ईगव टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड)चौथी मंजिल, सफायर चेम्बर्स, बानेर रोड, बानेर, पुणे - 411045
केवाईसी और ई-साइन, ई-साइन आधारित या डीएससी आधारित ऑनलाइन पैन आवेदन के लिए, प्रोटियन ई-गॉव को भौतिक दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सभी पैन आवेदन के पेपरलेस मोड हैं।
भ. आधार आवेदन फॉर्म के आधार / नामांकन आईडी को उद्धत करना अनिवार्य है, स्थायी खाता संख्या (फॉर्म ४९ ए) के आवंटन के लिए एक आवेदन करने और आधार आवंटन पत्र की प्रतिलिपि / नामांकन आवेदन पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
म. एप्लीकेशन फॉर पैन-एन-१५ अंकों की पावती संख्या के साथ लिफाफे के ऊपर लिखें (उदाहरण के लिए- एप्लीकेशन फॉर पैन- एन-८८१०१०२००००००९७)।
य. आपकी पावती, डिमांड ड्राफ्ट, यदि कोई हो, और सबूत, ऑनलाइन आवेदन की तिथि से १५ दिनों के भीतर प्रोटियन तक पहुँच जाना चाहिए।
र. भुगतान के मोड के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्राप्त आवेदनों को केवल प्रासंगिक प्रमाण प्राप्त होने और भुगतान की प्राप्ति पर संसाधित किया जाएगा।
ल. भुगतान के मोड के रूप में क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग के साथ प्राप्त आवेदनों को संबंधित दस्तावेजों (रसीद और प्रमाण) की प्राप्ति पर संसाधित किया जाएगा।
०२० – २७२१८०८०पर पैन / टीडीएस कॉल सेंटर पर कॉल करें।
हमें ई-मेल करें:
आवेदन का स्टेटस प्राप्त करने के लिए एसएमएस में PTNPAN १५ अंकों की पावती संख्या संख्या लिखें और ५७५७५ पर भेज दें।
लिख भेजें: इंकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट (प्रोटियन ईगव टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड), ५वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लाट नंबर ३४१, सर्वे नंबर ९९७/८, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगलो चौक के पास, पुणे-